केंद्र सरकार का फैसला, जम्‍मू-कश्‍मीर व लद्दाख में अब कोई भी ले सकेगा जमीन

जम्‍मू-कश्‍मीर
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। धारा 370 हटने के बाद अब सरकार ने जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को लेकर एक और घोषणा की है। जम्‍मू–कश्‍मीर व लद्दाख में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। मोदी सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो तत्‍काल प्रभाव से जारी होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफेकिशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफेकिशन पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। अभी तक जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे।

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सरकार के इस फैसले के बाद बाहर के लोग भी कश्मीर में बस सकेंगे और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।

बताते चलें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य का पुनर्गठन कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इससे पहले सितंबर 2020 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल में संशोधन किया था।

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