आरयू वेब टीम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे लालू यादव को जमानत दे दी है। इससे पहले चार अन्य मामलों में भी लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू यादव न्यायिक हिरासत में हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।
मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आधी अवधि की सजा पूरी होने और विभिन्न बीमारियों तथा उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को जमानत दी है। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और दस लाख रुपये जुर्माना जमा करना होगा।
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इससे पहले चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। सिब्बल ने दावा किया था कि डोरंडा कोषागार से गबन के मामले में उन्हें मिली पांच वर्ष कैद की सजा की आधी से अधिक अवधि पहले ही लालू यादव जेल में बिता चुके हैं लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनायी गयी थी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया है।