लालू यादव को बड़ा झटका, चारा घोटाले के पांचवें केस में CBI कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

सीबीआइ कोर्ट
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले कोर्ट ने 15 फरवरी को 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धाराएं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया है। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ ये पांचवां और अंतिम मामला है, जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई। इससे पहले चार मामले चाईबासा के दो, देवघर और दुमका कोषागार केस में उन्हें सजा मिल चुकी है। फिलहाल लालू प्रसाद और डा केएम प्रसाद रिम्स में भर्ती है।

इस केस को लालू की जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। दरअसल लालू यादव को ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी है। साथ ही उनके किडनी की स्थिति बिगड़ने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद का किडनी अभी महज 20 प्रतिशत ही काम कर रही है। ऐसे में ये सजा उनके और उनके पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है।

बिहार के पशुपालन विभाग से अवैध निकासी का यह मामला साल 1991 से 1996 के बीच का है, जिसका खुलासा साल 1996 में हुआ। चारा घोटाला में लालू पहले ही 3.5 साल की सजा काट चुके हैं।

यह भी पढ़ें- लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, अब ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का केस

बता दें कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 15 फरवरी को सीबीआइ कोर्ट ने 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 15 फरवरी को ही 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। बाकी 40 की सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की थी।

यह भी पढ़ें- CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, चारा घोटाला मामले में लालू यादव दोषी करार