लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने CBI को दिए दो दिन, दस दिसंबर को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट

आरयू वेब टीम। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआइ को सभी आरोपितों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया। अब अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी।

ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव सहित कुल 103 आरोपितों से जुड़ा है। सीबीआइ ने अपनी जांच और चार्जशीट में दावा किया है कि रेलवे में नौकरी के बदले बड़ी मात्रा में जमीन ली गई और ज्यादातर लेनदेन कैश में किया गया। एजेंसी का आरोप है कि ये प्रक्रिया योजनाबद्ध भ्रष्टाचार का हिस्सा थी। कोर्ट ने सीबीआइ से कहा था कि कई आरोपित अब जीवित नहीं हैं, इसलिए यह साफ होना जरूरी है कि किस आरोपित की क्या स्थिति है। कौन जीवित है, कौन नहीं, किसकी क्या भूमिका है और किनके खिलाफ आगे कार्रवाई संभव है। इसी जानकारी के लिए कोर्ट ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

सीबीआइ ने अदालत से रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एजेंसी को दो दिनों का समय दिया है। इस मामले में सीबीआइ ने चार्जशीट आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468-467 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत दाखिल की है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, आठ और नौ भी शामिल की गई हैं।

इससे पहले चार दिसंबर को भी फैसला सुनाने की संभावना जताई गई थी, लेकिन आरोपितों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला टाल दिया गया था। अदालत ने सीबीआइ को आठ दिसंबर तक सभी आरोपितों की स्थिति बताने का निर्देश दिया था, जिसकी जानकारी अभी पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से सुनवाई अब दस दिसंबर को होगी।

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