लखनऊ CBI कोर्ट में सुनवाई के बाद अतीक अहमद के बेटे उमर को मिली जमानत

उमर को मिली जमानत
सुरक्षाकर्मियों के साथ कोर्ट से निकलते उमर।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को लखनऊ स्थित सीबीआई की प्रथम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार जमानत दे दी है। उमर अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम की धारा 63(4) के तहत मुकदमा चल रहा था। उन पर मुकदमे में सहयोग न करने के आरोप थे। इस मामले में उमर अहमद के अधिवक्ता अमीर नकवी के सहयोगी अधिवक्ता ज़ैद ने जानकारी दी कि कोर्ट ने उमर को पेशी के बाद जमानत दे दी है।

असल में उमर अहमद को लखनऊ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उमर अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक उमर के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई चल रही थी। इनमें से एक मामला व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण से जुड़ा है।

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लखनऊ के कृष्ण नगर इलाके से मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां अतीक अहमद, उमर और उनके गुर्गों ने उसकी पिटाई की थी। मोहित पर करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करने का दबाव बनाया गया था। ये मामला 26 दिसंबर 2018 का है और इसकी सीबीआइ जांच चल रही है।

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