आरयू वेब टीम।
एनआईए की विशेष अदालत ने आज मालेगांव विस्फोट कांड की मुख्य आरोपित साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, समेत अन्य आरोपितों को मकोका से मुक्त कर दिया है। अब इस केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326 , 427 153 ए के तहत मुकदमा चलेगा।
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वहीं कोर्ट ने इस मामले में आरोपित प्रवीण तकालकी को बरी कर दिया है। केस के तमाम अन्य आरोपित अभी बेल पर हैं और कोर्ट ने उनकी बेल को आगे भी जारी रखा है। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को एनआईए कोर्ट में होगी।
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मालूम हो कि वर्ष 2008 में हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद जांच एजेंसी एटीएस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगो को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गयी थी।
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