आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार विरोधियों के हमले झेल रही योगी सरकार ने आज लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। माफियाओं और गैंगस्टर पर लगाम लगाने के लिए यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (यूपीकोका) बिल को मंजूरी दे दी है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार के मकोका कानून की तर्ज पर यूपी सरकार इस एक्ट को लेकर आई है।
यूपीकोका के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएगी। यूपी सरकार इस बिल को विधानसभा में गुरुवार को पेश करेगी।
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मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने पत्रकारों को बताया कि यूपीकोका बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर रोक लगेगी।
कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में इन फैसलों के मंजूर होने की भी जानकारी दी है-
सचिवालय समेत बायोमीट्रिक अटेंडेंस सभी दफ्तरों में होगी लागू।
स्टार्ट अप कॉपर्स फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया।
75 फीसदी अनुदान सीधे किसानों के खाते में जाएगा।
सभी राजस्व ग्रामों में कंपोस्ट यूनिट बनेगा।
बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी।
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केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 के थर्ड फ्लोर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट में मॉड्यूलर आईसीयू बनाने का प्रस्ताव पास।
वक्फ अधिग्रहण रामपुर होगा समाप्त।
साथ ही वक्फ अधिग्रहण लखनऊ का होगा गठन।
नई आईटी पॉलिसी में निवेशकों को भारी छूट।
यूपी राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के संबंध में प्रस्ताव पास।
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अब एसडीएम को होगा समेकित गांवों के लिए तहसील स्तर पर 15 प्रतिशत बजट खर्च करने का अधिकार।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
– up electronics and manufacturing नीति भी हुई पास।
– गन्ना खरीद विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव मंजूर।
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