आरयू वेब टीम। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को राहत नहीं दी है। शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को दो जून तक के लिए बढ़ा दिया है। जोकि मनीष सिसोदिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और पत्नी के बीच हर वैकल्पिक दिन अपराह्न तीन-चार बजे के बीच वर्चुअल बैठक सुनिश्चित करें।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल नियमों के अनुसार वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। सिसोदिया फिलहाल सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें हाल ही में ईडी मामले में भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने नौ मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच, अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को छह मई तक के लिए टाल दिया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी।
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साथ ही कहा था कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। अदालत ने कहा था कि इस समय सिसोदिया की रिहाई से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी प्रगति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।