मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत, हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने की दी इजाजत

मनीष सिसोदिया

आरयू वेब टीम। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को मामले में नोटिस जारी किया है।

कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ मई को करेगा। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए अदालत सहमत हो गई।

सिसोदिया ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी। ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

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निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआइ और ईडी की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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