दिल्‍ली हाईकोर्ट से आप विधायकों ने वापस ली अर्जी

आप विधायकों ने
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दी गई वह अर्जी जिसमें उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की गुहार लगायी थी। आप विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गयी है।

यह भी पढ़ें- केजरीवाल को झटका, आप के 20 विधायकों की अयोग्‍यता पर राष्ट्रपति ने लगायी मुहर

जिसका कारण यह है कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है और उन्हें अयोग्य करार देने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आप विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले राष्ट्रपति के आदेश का परीक्षण करने के बाद अपील दायर करेंगे। इस मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा भेजी थी, जिसके बाद संबंधित विधायकों ने दिल्ली हाइकोर्ट में अपील की थी।

यह भी पढ़ें- मैजेंटा लाइन: केजरीवाल को उद्धाटन पर नहीं बुलाने पर मोदी पर भड़की AAP

गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की उस अनुशंसा को स्वीकृति दे दी थी, जिसमें दिल्ली विधानसभा के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की गयी थी। यह सिफारिश लाभ के पद के मामले में किया गया था और इस मामले को वकील प्रशांत पटेल ने उठाया था।

यह भी पढ़ें- नरेंद्र मोदी और भाजपा का एजेंट बन गया है चुनाव आयोग: संजय सिंह