मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

मनीष सिसोदिया
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्पाद शुल्क मामलों में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसौदिया की याचिका पर शनिवार को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली, क्योंकि अदालत ने 30 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट ने सिसौदिया की याचिका पर ईडी और सीबीआइ को नोटिस जारी किया था।

सीबीआइ और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीआइ के साथ ही ईडी ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाया गया।

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जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर “अवैध” लाभ को आरोपित अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए आप के स्टार प्रचारकों में सिसौदिया शामिल इस बीच, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और जेल में बंद अन्य नेताओं अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन को पार्टी ने गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है।

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