मथुरा कोर्ट ने दिया मस्जिद परिसर का आधिकारिक सर्वेक्षण का आदेश

मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण

आरयू वेब टीम। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले के ताजा घटनाक्रम में मथुरा जिला अदालत ने शनिवार को मस्जिद परिसर का आधिकारिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हिंदू पक्ष की अपील पर विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी किया। 20 जनवरी तक कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी, 2023 है।

कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को तोड़कर किया था। ये ध्यान दिया जा सकता है कि यह आदेश उसी तर्ज पर है जैसे वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो-ग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। आठ दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली निवासी उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अदालत में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था।

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