मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP के मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग

आरयू वेब टीम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ईडी का पक्ष रखते हुए एएसजी एस वी राजू ने कहा कि रिमांड के बाद ईडी ने लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के परिसरों की आठ तलाशी लीं, जहां सत्येंद्र जैन अध्यक्ष थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि वह पूछताछ के दौरान ट्रस्ट का हिस्सा था।

सत्येंद्र जैन की तरफ से कई तरह की दलीलें पेश की गईं, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी को पूछताछ के लिए और वक्त देने की जरूरत है।

ईडी ने दलील दी की ट्रस्ट से नकदी, दस्तावेज आदि के रूप में कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है। दस्तावेजों के साथ जैन का सामना करने की जरूरत है। दस्तावेजों के मुताबिक सत्येंद्र, उनकी पत्नी दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं। वैभव और अंकुर जैन उनके बेनामीदार थे।

कोर्ट ने पूछा अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई? इसपर एएसजी  ने कहा कि बेनामीदारों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली। 2.85 करोड़ प्लस 1.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ और इसके साथ रजिस्टर में एंट्री है।

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मालूम हो कि आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री के खिलाफ धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था। आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी ‘बेनामी संपत्ति’ को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।

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