आरयू ब्यूरो, लखनऊ/कानपुर। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच महराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए। पेशी के दौरान इरफान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखने को मिली। उन्होंने विक्टरी का सिंबल दिखाकर अपने समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार किया। साथ ही इरफान ने मीडिया कर्मियों से कहा कि जीत सच की होगी।
इरफान सोलंकी पर जाजमऊ आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में आरोप तय होने थे। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश छुट्टी पर थीं, इसलिए इरफान सोलंकी को अपर जिला जज 17 की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए अगली तारीख चार मार्च दी है। फर्जी आधार कार्ड मामले में एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट के न्यायधीश की अदालत में इरफान समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई। वहीं, नूरी शौकत के ड्राइवर अम्मार इलाही ने आरोप मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते सात नवंबर (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं।
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ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि शासन से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की गई थी। जिस पर शासन ने सहमति दे दी है। चार बार के विधायक को छह महीने में सजा हो सकती है। सजा होने होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होनी तय माना जा रही है।