आरयू वेब टीम।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड को लेकर बिहार बंद और प्रदर्शन लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में मीडिया को भी फटकार लगाई है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बच्चियों की तस्वीर चलाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि मोरफेड तस्वीर भी मीडिया नहीं चलाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से रेप पीड़ित बच्चियों की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर चलाने से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िताओं के इंटरव्यू पर भी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि सबको सिर्फ इंटरव्यू चाहिए, किसी को पीड़िताओं की चिंता नहीं है।
बता दें कि आज मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में बिहार में लेफ्ट पार्टियों ने बंद बुलाने के साथ ही पटना के डाक बंगला चौराहा पर बंद समर्थक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। इनकी मांग है कि सीबीआइ की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो। गौरतलब है कि इस बिहार बंद को राजद और कांग्रेस के साथ अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त है। बीते दिनों दिल्ली के बिहार भवन के बाहर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था।
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बता दें कि बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों से बलात्कार के मामले में सीबीआइ ने राज्य सरकार के अनुरोध और भारत सरकार की सिफारिश के बाद पर केस दर्ज कर लिया। मामले में मुजफ्फरपुर स्थित साहू रोड में बालिका आश्रय गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है।