आरयू ब्यूरो, लखनऊ। 27 महीने की कैद के बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आजम खान पर फिर से एक मुकदमा दर्ज हो गया है। यह केस जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में दर्ज किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में 1342 पदों पर भर्ती का घोटाला सामने आया था। एसआइटी आजम सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
फरवरी 2020 से ही जेल में बंद चल रहे आजम खान सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पिछले महीने ही जेल से बाहर आए थे। उनके खिलाफ दर्ज 89 मामलों में से सभी में जमानत मिल गई थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही आजम खान पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था।
यह भी पढ़ें- सपा कार्यालय में आजम खान ने बयां किया सुसाइडल जेल में बिताए 27 महीनों का दर्द, जानें उनसे जुड़ी खास बातें
आजम खान ने इस बार का विधानसभा चुनाव जेल में कैद रहते हुए ही लड़ा और जीता। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान ने बेटे और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। विधायक बनने के बाद उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट छोड़ दी है, जहां अब उपचुनाव होना है।