नेम प्लेट विवाद पर SC के आदेश को स्वामी प्रसाद ने बताया संविधान व सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने वाला

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट आदेश की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार के आदेश को रोक लगाकर संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा की हैl

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि, “सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा शासित कुछ राज्यों द्वारा नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश को रोक लगाकर संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा की हैl सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक हैl”

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बता दें कि योगी सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य भर में सभी खाद्य दुकानों, भोजनालयों और फूड जॉइंट्स को मालिकों/प्रोपराइटरों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने वाली ‘नेम प्लेट’ लगानी होगी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा करने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की ‘आस्था की पवित्रता’ बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने की बात कही गई थी। आदेश के अनुसार, यात्रा मार्ग पर हलाल प्रमाण वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी थी।

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