आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर में अवैध असलहा रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान दोषी करार दिए गए थे। मंगलवार को राकेश सचान सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में हाजिर हुए, जिसके बाद राकेश सचान की अपील पर फैसला आने तक के लिए कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। वहीं सात सितंबर को कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई होगी।
कोर्ट से निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राकेश सचान ने कहा कि लोअर कोर्ट के आदेश को एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्थगित करते हुए जमानत दे दी है। अब अपील में सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
दरअसल मंत्री सचान की तरफ से सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मंत्री राकेश सचान को शस्त्र अधिनियम के तीन दशक से अधिक पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था।
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कानपुर की लोअर कोर्ट ने आठ अगस्त को मंत्री सचान को एक साल की जेल और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सचान को अपील करने के लिए 15 दिन की जमानत भी मंजूर की थी।
तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन उडनिया ने 1991 में राकेश सचान से एक हथियार बरामद किया था और वैध हथियार लाइसेंस पेश करने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया था।