AK-47 व हैंड ग्रेनेड रखने वाले RLD विधायक अनंत सिंह को दस साल की सजा, विधायकी पर भी खतरा

अनंत सिंह को सजा

आरयू वेब टीम। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनंत सिंह को एके-47 और हैंड ग्रेनेड के मामले में सजा सुना दी गई है। बीते 14 जून को स्पेशल कोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट से सजा के लिए 21 जून की तारीख तय की थी। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। इस मामले में पुलिस ने अपना आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों को पेश किया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान करवाया करवाया गया था।

इस पूरे मामले में अंत में स्पेशल कोर्ट ने आरजेडी विधायक अनंत सिंह को दोषी पाया है, जिसके बाद लदमा स्थित अपने पुश्तैनी घर में एके-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। अनंत सिंह अपने घर से एके-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में दोषी पाये गए थे।

सजा के ऐलान के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी पर भी सवाल उठा रहा है, जिस पर राजनीति के विशेषज्ञ का कहना है कि विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वो विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इसके साथ ही उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है।

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बता दें कि यह पूरा मामला साल 2019 का है, जब बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के मोकामा के नदवां स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी। अनंत सिंह के घर से एके-47, दो ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने 14 जून को उन्हें दोषी माना था।

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