AK 47 व हैंड ग्रेनेड रखने के मामले विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा

विधायक अनंत सिंह

आरयू वेब टीम। मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास नदावां स्थित घर से एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामदगी के मामले में मंगलवार को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुनवाई के बाद राजद विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। दरअसल अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी कर एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये गए थे।

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत में सोमवार को कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी होते ही फैसले के लिए 14 जून क तिथि सुनिश्चित कर दी थी। अब 21 जून को अदालत इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। उक्त मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है।

गौरतलब है कि पुलिस ने बाढ़, मोकामा, पंडारक, एनटीपीसी, हाथीदह व बेलछी थानों की पुलिस ने नदावां गांव में अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी कर एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे। उक्त मामलों में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से गवाही करवायी। बचाव पक्ष ने 34 गवाहों से गवाही करवायी।

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इस मामले की जांच बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह द्वारा किया गया था। अनुसंधान के क्रम में अनंत सिंह व सुनील राम के खिलाफ विभिन्न मामलों को सत्य पाते हुए चार नवंबर, 2019 को भादवि की धारा 414, 120 बी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था। इस मामले में विशेष कोर्ट ने 15 अक्तूबर, 2020 को आरोप गठन किया। इसके साथ ही आरोपितों का 313 का बयान 24 नवंबर, 2021 को कराया गया।

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