मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में अब 28 को आएगा फैसला

मुख्तार अंसारी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/गाजीपुर। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। गाजीपुर विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। मामले में सरकारी वकील की ओर दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश ने नई तारीख तय की। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में करंडा थाना इलाके में दर्ज आरोपित मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में शेष बहस पूरी हो गई है।

इससे पहले छह मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में गाजीपुर जिले की ही एक कोर्ट ने  32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। करंडा थाना क्षेत्र कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई पूरी हुई। अदालत में फैसला के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच में हो गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायाधीश दुर्गेश ही एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए।

इसके चलते इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच में होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है, जिसके कारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अरविंद मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने मुख्तार के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसला के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की है।वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए।

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मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों मामलों में पहले मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। वर्ष 2021 से गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में सुनवाई चल रही है। इसमें भी गत 20 मई को ही फैसला आने वाला था। उस दिन सुनवाई के दौरान मुख्तार के अधिवक्ता ने मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार के बरी होने की पत्रावली कोर्ट के समक्ष रखी। इसके बाद 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने पुन: बहस के लिए दलील पेश की। बीच में तारीखें पड़ती रहीं। बहस जारी रही। पिछली सुनवाई में मुख्तार की ओर से बहस पूरी हो गई, जिस पर फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की गई।

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