अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद के खिलाफ मुख्तार अंसारी की हाई कोर्ट में अपील मंजूर

मुख्तार अंसारी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील के लिए सुनवाई मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने मुख्‍तार की अपील मंजूर कर वाराणसी लोअर कोर्ट का रिकाॅर्ड तलब किया है। हाई कोर्ट अब 13 सितंबर को इस अपील पर सुनवाई करेगी।

उल्‍लेखनीय है कि कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में वाराणसी की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह आदेश जस्टिस केजे ठाकुर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के बाद पारित किया गया।

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याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है। वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल पांच जून को मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने मुख्तार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी व जुर्माना भी लगाया था।

इससे पहले तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में खुद ही वादी और गवाह थे।

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