अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 32 साल बाद आया फैसला

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, वाराणसी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करारा दिया है। इस केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आइपीसी धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में छह माह की सजा और काटनी होगी।

वहीं एक अन्य धारा में मुख्‍तार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 20 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना न देने पर तीन महीने की और सजा काटनी होगी। दरअसल शारीरिक तौर पर मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद न होकर सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये जुड़े। वहीं मुख्तार के वकील आदित्य रघुवंसी ने सजा के ऐलान के बाद कहा कि वह मामले में हाई कोर्ट जाएंगे और सजा के खिलाफ अपील करेंगे।

यह भी पढ़ें- MP MLA कोर्ट से मुख्तार अंसारी को मिली राहत, किए गए दोषमुक्त

मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने को ध्यान में रखते हुए वाराणसी कोर्ट और आस-पास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शहर के संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि दो अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या उनके घर के सामने हुई थी। इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी व अन्‍य के खिलाफ एफआइआर कराया था। जिसपर 32 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।

यह भी पढ़ें- जेल में बंद बाहुबली मुख्तार की बढ़ीं मुश्किलें, आयकर विभाग ने भेजा नोटिस