जेल में बंद बाहुबली मुख्तार की बढ़ीं मुश्किलें, आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

आयकर विभाग का नोटिस

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति मामले में मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन्‍हें उत्‍तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा गया। आयकर विभाग की बेनामी यूनिट लखनऊ शाखा ने मुख्तार अंसारी को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपये मूल्य की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है।

मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। यह जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदी बताई गई थी, लेकिन आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आमदनी बेहद कम है और वह इतनी रकम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता था।

इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं। आयकर विभाग ने नोटिस में कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है। आयकर विभाग का कहना है कि सुहेब को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है, यानी वह कंपनी भी किसी ना किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है।

यह भी पढ़ें- उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज के पिता ने 22 साल बाद मुख्तार अंसारी पर दर्ज कराया मुकदमा

आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी से इस नोटिस के जरिए कई सवाल पूछे हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिन पैसों से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई, उनका स्रोत क्या था इस बाबत जानकारी मांगी गई है। साथ ही गणेश दत्त मिश्रा से भी उनके संबंधों की बाबत जानकारी मांगी गई है। मुख्तार अंसारी को इसी सप्ताह आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना है।

यह भी पढ़ें- मनी लाॅड्रिंग केस में ED की कस्टडी रिमांड पूरी, मुख्तार अंसारी को भेजा बांदा जेल