निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका की खारिज, मौत की सजा बरकरार

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आरयू वेब टीम। निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अक्षय की पुनर्विचार याचिका को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की केस की जांच और ट्रायल एकदम सही हुआ है। जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है।

वहीं सुनवाई के दौरान दोषी अक्षय के वकील ने कहा है कि उसे फांसी इसलिए दी जा रही है, क्योंकि वह गरीब है। साथ ही वकील ने जांच पर भी सवाल उठाए। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषी किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है, उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।

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निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना हैं। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था इस वजह से सुनवाई को टालना पड़ा। न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा था कि हम कल सुनवाई के लिए एक और नए पीठ का गठन करेंगे। निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर अब नई बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है।

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मालूम हो कि 16 दिसंबर 2012 के इस सनसनीखेज अपराध के चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है, जिनमें से तीन मुजिरमों की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। पीड़िता की मां के वकील ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे हैं।

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