सुप्रीम कोर्ट का आदेश, NDA की परीक्षा में इसी साल शामिल होंगी लड़कियां

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आरयू वेब टीम। सेना में शामिल होने का सपना देख रही लड़कियों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए परीक्षा में इसी साल से शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से नंवबर में होने वाली एनडीए परीक्षा के जरिए महिलाओं को सेना में शामिल करने से छूट देने की प्रार्थना की थी।

मंत्रालय ने कोर्ट में तर्क दिया था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए महिलाओं को एनडीए प्रवेश में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए, हालांकि बुधवार को कोर्ट ने मंत्रालय की इस मांग को ठुकरा दिया। साथ ही कहा कि इसे अगले साल के लिए टालना सही नहीं होगा। इससे सेना में सेवा की इच्छुक लड़कियों के बीच गलत संदेश जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना तो हर काम तत्काल करती है। हमने पहले ही आदेश दिया था कि नवंबर में महिलाएं परीक्षा दें। कोर्ट ने कहा की महिलाओं को यह कहना ठीक नहीं है कि छह महीने और इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ कहा कि आप परीक्षा ले, उसके बाद देखेंगे कि कितनी महिलाएं उपस्थित होती हैं।

इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल कर टाइमलाइन बताने के लिए कहा था, जिससे साफ हो कि कब तक महिलाएं एन डीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी जिसमें बराबरी का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि महिलाओं को भी एनडीए में दाखिला मिलना चाहिए।

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