आरयू वेब टीम।
सुप्रीम कोर्ट को आज जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। यह आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी जाएगी। इसके साथ कुछ शर्तें भी होगी। यह छूट सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी, जिनके पास अब तक आधार नहीं है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार इस संबंध में आठ दिसंबर को अधिसूचना जारी करेगी। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने के बाद भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छह फरवरी, 2018 ही रहेगी।
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इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि आधार मामले की सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में होनी थी, सो, अब कम से कम अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है, जो काफी करीब आ गई है।
इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इसका विरोध किया था और कहा कि सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ाना चाहती है, लेकिन अन्य योजनाओं के लिए नहीं, और वह भी सिर्फ उनके लिए, जिनके पास आधार नहीं हैं। वहीं जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने 13 नवंबर को नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
कोर्ट का कहना था कि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है, इसलिए अभी अंतरिम आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी न हो पाए, तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।
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