आरयू वेब टीम।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी 31 दिसंबर तक का समय है और आधार के मुख्य मामले की सुनवाई नवंबर के अंत में शुरू होनी है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आधार पर 31 दिसंबर तक सुनवाई पूरी न हो तो याची कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी करने की तिथि 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ सकती है। अभी बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराने की अंतिम तिथि छह फरवरी है। कोर्ट के आज के आदेश से बैंक और मोबाइल कंपनियां आधार लिंक कराने के मैसेज के साथ अंतिम तिथि भी बताएंगी।
यह भी पढ़ें- आधार कार्ड पर ममता को SC से झटका, आम नागरिक की तरह करें याचिका
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की वैधता और इसके अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं। हाल ही में कर्नल मैथ्यू थॉमस ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई है कि बायोमेट्रिक प्रणाली की कई बार गड़बड़ियां सामने आई हैं। लिहाजा इसकी वैधता भी शक के दायरे में है।
यह भी पढ़ें- SC का ऐतिहासिक फैसला, राइट टु प्रॉइवेसी है मौलिक अधिकार