आरयू वेब टीम।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार लिंक न कराने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। यह जानकारी आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है।
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गौरतलब है कि पहले आधार को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर तक ही अंतिम तारीख तय थी। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष देते हुए कहा कि फिलहाल आधार नंबर न देने वाले लोगों को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
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बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने बैंक खाते और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने का मुद्दा उठाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला अवैध है, हर नागरिक का गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है। बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
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इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि मुख्य मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आधार से जोड़ने की समय सीमा तो बढ़ा दी गई है पर जो लोग आधार को मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट से जोड़ना नहीं चाहते उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
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