आरयू वेब टीम।
कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि यदि जासूसी के जुर्म में दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अपनी सजा ए मौत पलटवाने में नाकाम रहता है तो उसकी सजा की तामील शीघ्र की जानी चाहिए। यह याचिका अधिवक्ता मुजमिल अली ने विपक्ष के नेता एंव पूर्व सीनेट अध्यक्ष फारुक नाइक द्वारा दाखिल कराई है।
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पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाक सैन्य अदालत ने जासूसी के जुर्म में उसे मौत की सजा सुनाई है। याचिका में संघीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि अगर जाधव की ओर से कोई अपील लंबित है।
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तो उस पर देश के कानून के अनुरुप शीघ्र कोई निर्णय लिया जाए। पाकिस्तान अखबार ‘डॉन’ के आज के एडीशन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने शीर्ष न्यायालय से यह भी अपील की कि अगर जाधव अपनी सजा को पलटवाने में नाकाम रहता है तो उसकी सजा की तामील शीघ्र की जानी चाहिए।
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बता दें कि आईसीजे ने सुनवाई के बाद पाकिस्तान को अंतिम आदेश आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने अदलात से यह भी घोषणा करने की अपील की कि जाधव मामले पर कार्रवाई कानून से हिसाब से की गई है और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया हैं साथ ही उसे भारत की मांग पर वह राजनयिक पहुंच भी मुहैया कराई गई है।