आरयू, इंटरनेशनल डेस्क।
एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कथित तौर पर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में उसकी भूमिका के लिये मौत की सजा सुनायी है।
सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा जासूस के खिलाफ पाकिस्तान सैन्य कानून के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) के जरिये मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनायी गयी।
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दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण की फांसी की सजा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को इस मसले पर तलब भी किया है। कुलभूषण को पिछले तीन मार्च को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया गया था।
पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने एफजीसीएम द्वारा सुनायी गयी मौत की सजा की पुष्टि की है। जाधव को पिछले साल तीन मार्च को पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने बलूचिस्तान से तब गिरफ्तार किया था जब वह ईरान से पाक में दाखिल हुआ था।
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पाकिस्तान ने जाधव पर देश में विध्वंसक गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप लगाया था। भारत ने माना था कि जाधव एक सेवानिवृत्त नौ सेना अधिकारी हैं, लेकिन उसने इस आरोप को खारिज किया था कि वह किसी भी तरह भारत सरकार से जुड़े हैं।