पेपर लीक पर लगेगा एक करोड़ का जुर्माना व उम्रकैद की सजा, योगी की कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर

पेपर लीक केस
कैबिनेट बैठक करते सीएम योगी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक करोड़ रुपये तक जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा।

दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी जिनमें सबसे अहम प्रस्ताव सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा।

साथ ही फर्जी प्रश्‍न पत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माने पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अगर परीक्षा प्रभावित होती है, तो उस पर हुए खर्च को भी सॉल्वर गिरोह, परीक्षा में गड़बड़ी करने संस्था/व्यक्ति से वसूला जाएगा। ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

वहीं अध्यादेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए हैं।

– अयोध्या में टाटा सन द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। सौ करोड़ का अन्य विकास कार्य होगा। पर्यटन विभाग एक रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा।

– मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप का प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में मुहर लगी है। इसमें अभ्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

– शाकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टर की जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर देंगे।

– लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा।

– प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर ) करने का प्रस्ताव के साथ अन्य प्रस्ताव पास हुए।

– नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इंनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

– अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

– अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ, साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।

– अमृत योजना दो में नगर निकाय के निकायांश में कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

– 11 यूनिट जो निष्क्रीय हो रही थी उनकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

– नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास।

– अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

– 28 मार्च 2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वालो को पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव पास।

– पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास।

– प्रमोट फर्म का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास।

– वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास।

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बता दें कि यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ/एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

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