आरयू वेब टीम। दो साल पहले राजस्थान में गोरक्षकों द्वारा पीट-पीटकर मौत के घाट उतारे गए डेयरी किसान पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गो-तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहरोड़ के पास हुई घटना के दौरान मवेशी ले जानें के लिए हुआ था।
दो साल पहले हुई इस घटना के समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं। अलवर में लिंचिंग के जिस मामले ने पूरे देश को हिला दिया था, उस पहलू खान के खिलाफ राजस्थान सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है। खान पर गो-तस्करी का आरोप लगाया गया। डेरी चलाने वाले पहलू खान को एक अप्रैल 2017 को बहरोड़ के पास गो-रक्षकों की एक भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। चार्जशीट में उस पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी दर्ज है, जिन्हें पशुओं को लाने-ले जानें के लिए इस्तेमाल किया गया।
इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है। इस चार्जशीट में इरशाद के साथ पहलू के सबसे छोटे बेटे आरिफ का नाम भी शामिल है।
बता दें कि एक अन्य मामले में पिछले साल राज्य की तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने भी ऐसी ही चार्जशीट खान के सहयोगियों अजमत और रफीक के खिलाफ दाखिल की थी। इन दोनों पर उसी भीड़ ने हमला किया था जिसने ट्रक ड्राइवर अर्जुन को निशाना बनाया था। वहीं, पिकअप मालिक जगदीश प्रसाद के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी।