आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मास्क के बिना बाहर निकलने पर कार्रवाई करने वाली पुलिस अब लोगों को दस रुपये में दो मास्क देगी। हालांकि इसके लिए एक शर्ता होगी। बुधवार को इस संबंध में यूपी के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास सुजीत कुमार ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराये जाने के लिए आदेश जारी किया है।
सुजीत कुमार ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि यूपी के सभी एसएसपी, एसपी व डीएम एक-एक हजार मास्क शुरूआती दौर में दिये जाएंगें। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अब बिना मास्क के बाहर निकलने वालों का जब भी वह चालान काटे तो उन्हें मात्र दस रुपये में दो मास्क भी दें।
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मिशन निदेशक ने कहा कि कार्य अंतर्गत जमा की गयी धनराशी डीसी-एनआरएलएम को उपलब्ध करा दिया जाये एवं उस जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष डीसी एनआरएलएम द्वारा बकाया धनराशि की मांग अनुदान मद अंतर्गत मुख्यालय को भेजी जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम में जनपद स्तर पर आवश्यकता अनुसार एक हजार के बाद अतिरिक्त मास्क भी उपलब्ध कराये जाएंगे। इस काम में मास्क उपलब्ध करवाने, पैसे जमा करवाने तथा प्रबंधन कार्य उपायुक्त स्वतः रोजगार के माध्यम से करवाए जाएंगे।
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मिशन निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के उपायुक्त स्वत: रोजगार/परियोजना निदेशक/डीडीओ (डीसीएनआरएलएम) को आवश्यक निर्देश दिये जायें और इस बारे में की गयी प्रगति रिपोर्ट भी उन्हें भेजी जाए।
बताते चलें कि यूपी में 16 मई के बाद से ही बिना मास्क या फेस कवर के बाहर निकलने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया गया था। बिना मास्क के पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर सौ-सौ, जबकि तीसरी बार या उसके बाद बिना मास्क के घूमने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लोगों से वसूला जा रहा है।