आरयू वेब टीम। खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण के मसले पर सोमवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, हालांकि दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है। इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब दिल्ली से सटे एनसीआर के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन लगे।
सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली तथा एनसीआर के क्षेत्रों में वर्क फाॅर होम लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दे पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी और तबतक दिल्ली-एनसीआर में वर्क फाॅर होम लागू करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई जाए, कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को बैठक में शामिल होने का भी निर्देश दिया है।
मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अभी तक कोर्ट के सामने जितनी भी बातें सामने आई हैं उनसे यह सामने आया कि सिर्फ पराली जलाने से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन कुछ योगदान पराली का भी रहता है। इसलिए पंजाब और हरियाणा सरकार अगले एक हफ्ते के लिए पराली जलाए जाने पर रोक लगाए। इस दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है।
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वही दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, ‘दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, हालांकि ऐसा कदम तभी सार्थक होगा जब इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू किया जाता है। दिल्ली के वृहद आकार को देखते हुए लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता पर सीमित प्रभाव होगा। अगर भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे एनसीआर के लिए यह अनिवार्य किया जाता है।’
यही नहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एयर पलूशन से निपटने के लिए तीन सुझाव भी दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑड ईवन स्कीम, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री से एयर पलूशन को कम किया जा सकता है। यही नहीं सरकार ने कहा कि यदि इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तो फिर अगला विकल्प लॉकडाउन भी हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एयर पलूशन की मुख्य वजह धूल है, जो गाड़ियों की अधिक आवाजाही और उद्योगों के चलते है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार की ओर से समय रहते इसलिए कदम उठाए जाएं तो फिर इसे खतरनाक लेवल तक पहुंचने से रोका जा सकता है।