आरयू ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व भाजपा विधायक काशीराम दिवाकर सहित सात दोषियों को आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पांच दोषियों पर एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं दोषी संजू यादव पर एक लाख 71 हजार का जुर्माना लगाया।
पूर्व विधायक पर राणा शुगर मिल शाहबाद मिल में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ करने का मामला चल रहा था। कोर्ट ने छह लोगों को कल दोषी माना था। 21 लोगों को दोष मुक्त किया था। दरअसल पूरा मामला 16 जनवरी 2012 का है। जिसमें पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, संजू यादव, मेघराज, सुरेश गुप्ता, कृष्णपाल और भारत को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सीमा राणा ने मीडिया को बताया कि शाहाबाद स्थित राणा चीनी मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 16 जनवरी 2012 को मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि चीनी मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद में दिवाकर की अगुवाई में कुछ लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की थी, जिसमें कुछ कर्मी घायल हुए थे। इस मामले में दिवाकर समेत 38 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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सीमा राणा ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के जज विजय कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में पूर्व विधायक दिवाकर, कृष्णपाल, भारत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता नामक आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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