आरयू वेब टीम। राबड़ी देवी द्वारा आइआरसीटीसी होटल घोटाला मामले की सुनवाई किसी दूसरे जज को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने राष्ट्रीय जनता दल की नेता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने सीबीआइ मामले में जारी सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दलअसल याचिका में दावा किया गया है कि “पक्षपात की एक उचित आशंका” मौजूद है और न्याय के हित में मामलों को क्षेत्राधिकार वाली दूसरी सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए छह दिसंबर की अगली तारीख तय कर दी है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष राबड़ी देवी द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया, “आवेदक (देवी) को ये वास्तविक और उचित आशंका है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और तटस्थ न्याय नहीं दिया जाएगा और सभी मामलों की कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष की ओर अत्यधिक झुका हुआ और पक्षपात पूर्ण प्रतीत होता है, जो मामले की कार्यवाही/आदेशों के कई उदाहरणों से देखा जा सकता है।”
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इससे पहले सोमवार को राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें उचित आशंका है कि उन्हें “निष्पक्ष और तटस्थ न्याय” नहीं मिल पाएगा। पूर्व सीएम पर जमीन के बदले नौकरी और आइआरसीटीसी घोटाला सहित चार मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई वर्तमान में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।




















