आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में सजा के आदेश पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। इसे लेकर सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी की है। जिसके बाद अब राहुल गांधी संसद के मौजूदा मानसून सत्र में शामिल हो सकेंगे। वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं व राहुल समर्थको में जश्न का माहौल है।
लोकसभा सचिवालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्होंने राहुल गांधी की अयोग्यता को रद्द करने से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज अध्यक्ष के कार्यालय को भेज दिए हैं।
यह भी पढ़ें- मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, सांसदी भी होगी बहाल
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।