आरयू वेब टीम।
अगर आपके पास 200 या 2000 रुपए का नोट है और वह गंदा हो गया है या फट गया है तो सावधान हो जाए। यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते है, क्योंकि कोई भी बैंक इन्हें नहीं बदलेगा। इसका कारण यह है कि 200 और 2000 रुपए के नोटों को करंसी एक्सचेंज से जुड़े नियमों के तहत नहीं लाया गया है।
यह हैरत की बात है, क्योंकि इन नोटों को जारी हुए काफी समय हो चुका है और मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआइ ने 2017 में ही वित्त मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिख कर ध्यान आकृष्ट किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। दरअसल सारा मामला आरबीआइ नोट रिफंड रूल्स एक्ट के सेक्शन 28 में संशोधन से जुड़ा है।
इसके तहत अभी तक पांच, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोटों का जिक्र है और यदि इस राशि के नोट खराब होते हैं तो हर बैंक उसे जमा करने या उसे बदलने के लिए बाध्य है, लेकिन अभी तक इस एक्ट में 200 और 2000 रुपए के नोटों का उल्लेख नहीं है। इसलिए यदि इस राशि के नोट खराब होते हैं तो लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
वहीं आरबीआइ के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा। आरबीआइ ने कहा, ‘महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे, अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है। आरबीआइ (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है। ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे, अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है।
बता दें कि आठ नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा कर उसकी जगह 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। वहीं 2017 में आरबीआइ ने 200 रुपए और 50 रुपए के नए नोट जारी किए थे।
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