आरयू ब्यूरो,
नई दिल्ली। आईआईटी-जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा में 18 बोनस पॉइंट्स देने के मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसिजर पर तत्काल रोक लगा दी है, जिसकी अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
शीर्ष कोर्ट ने कहा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की स्वीकृति बोनस पॉइंट्स देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 10 जुलाई को होगी।
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बता दें कि आईआईटी की संयुक्त एडमिशन एग्जाम में सारे अभ्यर्थियों को केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर्स में पूछे गए गलत सवाल के एवज में ग्रेस अंकों के रूप में 18 बोनस पॉइंट्स दिए हैं, जिसे लेकर तमिलनाडु स्थित वेल्लोर के रहने वाले एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की,जिसमें में कहा गया है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी ग्रेस पॉइंट्स दिए हैं, जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है।
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छात्र ने तर्क देते हुए कहा कि ग्रेस पॉइंट्स सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए, जिन्होंने इन सवालों को छोड़ने के बजाय हल करने की कोशिश की हो। साथ छात्र ने यह भी कहा कि इन ग्रेस पॉइंट्स की वजह से पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है इसलिए मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए।
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दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
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