आरयू वेब टीम।
बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी की गई। इस दौरान वकिलों ने शहाबुद्दीन के नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की सीबीआई की याचिका पर बहस की, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को वकिलों से विचार-विमर्श कर चार जुलाई तक लिखित जवाब देने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें- वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो सुनवाई, SMS से मिले तारीख: मोदी
सीबीआई ने राजदेव हत्याकांड मामले में याचिका देकर शहाबुद्दीन का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग पर शहाबुद्दीन का कहना है कि वह सीबीआई के सभी सवालों के जबाब दे चुके हैं। तो ऐसे में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है। बताते चलें कि शहाबुद्दीन की सहमति लिए बिना ये सभी टेस्ट नहीं कराए जा सकते हैं। इसके लिए शहाबुद्दीन की सहमति जरुरी है।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन की 15 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। उस समय शहाबुद्दीन ने कोर्ट को बताया था कि वह अभी अपने वकील से विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसके बाद वह अपनी सहमति या असहमति अदालत को बताएंगे।