व्‍यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्‍या मामले में कोर्ट ने महोबा के पूर्व SP के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

मणिलाल पाटीदार

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में आरोपित महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गुरुवार को कार्ट ने सख्‍त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

निलंबित एसपी के अलावा आज कोर्ट ने बर्खास्त एसओ जगन शुक्ला और बर्खास्त सिपाही अरुण यादव के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी करने का आदेश एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने दिया है। वहीं पूर्व एसपी व अन्य आरोपितों की तलाश पुलिस द्वारा कई दिनों से की जा रही है, लेकिन वे लोग हाथ नहीं आए हैं।

एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व महोबा के सीओ सिटी कालू सिंह की अर्जी पर दिया है। सरकारी वकील डीसी यादव के मुताबिक, इस मामले की नामजद एफआइआर मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्‍त सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा चुका है, जबकि अन्य फरार हैं।

संबंधित खबर- योगी सरकार की 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई, भ्रष्‍टाचार के आरोप में SP महोबा को भी किया निलंबित

बताते चलें कि व्‍यापारी की हत्‍या के पीछे महोबा के एसपी का नाम आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने हत्‍या से पहले खुद ही एसपी के घूस मांगने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद ही उनकी हत्या हो गई थी।

इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत अन्‍य विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। वहीं सीएम के निर्देश पर शासन ने इस मामले में एसपी को निलंबित कर दिया था। निलंबन व मुकदमा दर्ज होने के बाद से एसपी फरार चल रहा है।

यह भी पढ़ें- हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार व वरिष्‍ठ अफसरों ने दर्ज कराए बयान, दो नवंबर को होगी अगली सुनवाई