सुलतानपुर MP-MLA कोर्ट से CM केजरीवाल को एक मामले में मिली जमानत, दूसरी अर्जी खारिज

केजरीवाल को मिली जमानत
एयरपोर्ट से निकलते केजरीवाल।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ/सुल्तानपुर। मामले की सुनवाई के लिए सुलतानपुर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को एक मुकदमे में जमानत मिल गई, जबकि दूसरे मुकदमे में केस वापसी के लिए डिस्चार्ज अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल, इन दोनों मामलों में अब अब नवंबर की तारीख नियत हुई है। वहीं केजरीवाल एमपी-एमएलए कोर्ट से निकलने के बाद गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए।

दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में तत्कालीन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान बिना अनुमति के चुनावी कार्यक्रम करने के लिए कुमार विश्वास समेत छह लोगों पर आदर्श आचार सहिंता के उलंघन समेत कई धाराओं में अरविंद केजरीवाल पर अमेठी जिले के गौरीगंज थाना के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2014 में ही मुसाफिरखाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम औरंगाबाद में एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने मंच से कांग्रेस को वोट देने को देशद्रोह के बराबर बताया था, इसी के मद्देनजर अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे।

इसी मामले के आज अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे। जहां एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमे में उनकी तरफ से केस वापसी की अर्जी डाली गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं, मुसाफिरखाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में उन्होंने जमानत अर्जी डाली थी जिसपर उन्हें जमानत मिल गई है। फिलहाल, इन दोनों मामलों की सुनवाई अब आगामी तीन नवंबर को नियत की गई है।

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सुरक्षा व्‍यवस्‍था की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने से पहले ही कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था और एमपी-एमएलए कोर्ट के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया था। लागभग डेढ़ घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में रहे। जमानत मिलने के बाद वो अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

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