सुप्रीम कोर्ट की SBI को फटकार, CJI ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी हो सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआइ को जमकर फटकार लगाई। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि एसबीआइ किसी भी तरह की जानकारी को छिपा नहीं सकता है। एसबीआइ को सभी जानकारियां हर हाल में सार्वजनिक करनी होंगी। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई के दौरान एसबीआइ को खरी-खरी सुनाई।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआइ को हर आवश्यक जानकारी पब्लिक करना होगी। उन्होंने कहा कि एसबीआइ सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही सार्वजनिक नहीं कर सकती, हालांकि सीजेआइ की फटकार पर एसबीआइ ने भी जवाब दिया। एसबीआइ ने कहा कि उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। वह हर जरूरी जानकारी देने को तैयार हैं।

बता दें कि शीर्ष अदालत में इससे पहले जब इस केस में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआइ से सवाल किया था। कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए। वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के माध्यम से ही पता चल सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया और कौन सा शख्स या फिर कंपनी इसमें शामिल थी।

यह भी पढ़ें- चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा इसको करना होगा खत्म

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआइ के वकील हरिश साल्वे के साथ-साथ एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से साफ कहा कि आप सीनियर वकील होने के साथ-साथ एससीबीए के अध्यक्ष भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर आपका पत्र एक पब्लिसिटी स्टंट है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर SBI को फिर फटकार लगा भेजा नोटिस, ‘क्यों नहीं किया बॉन्ड नंबरों का खुलासा’