आरयू वेब टीम।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनके जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया है। सीबीआइ ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए लालू ने जमानत मांगी है, जिसे मंजूर नहीं किए जाने की सिफारिश की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
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सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत की मांग कर रहे हैं। वह अब मेडिकल आधार पर जमानत मांग कर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को मिली सजा की गणना संचयी रूप से की जाए, तो उन्हें 3.5 साल नहीं, बल्कि 27.5 साल की जेल हुई है। वह जेल की जगह अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं और वहीं से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहें हैं।
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यहां बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव ने अधिक उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने बताया है कि उनकी उम्र 71 साल हो चुकी है।