आरयू वेब टीम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल आठ याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, वह अब चार जिलों का दौरा कर सकते हैं।
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इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहां जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौपेंगे। इस बारे में केंद्र को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे।
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वहीं आज सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि गुलाम नबी आजाद छह बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने आठ 20 और 24 अगस्त को वापस जाने की कोशिश की। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी।
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आपको बता दें कि पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से ही किसी बाहरी नेता को घाटी में जाने की इजाजत नहीं थी। पहले गुलाम नबी आजाद जब गए थे तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, इसके बाद वह राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर गए थे, तब भी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था।