आरयू वेब टीम। लाॅकडाउन के कारण बंद की गई विमान सेवाओं को सोमवार से शुरू किया जा रहा है। इन घरेलू उड़ानों के अनुभव के आधार पर सरकार इंटरनेशलन फ्लाइट की सेवा भी शुरू करने की तैयारी में है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नें घरेलू और अतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मद्देनजर तहत घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राज्य खुद क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए स्वतंत्र है, जबकि अतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने की शर्त को अनिवार्य बनाया गया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसमें सात दिनों के लिए उन्हें सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, जिसका खर्च यात्री खुद उठाएंगे। इसके बाद अगले सात दिनों के लिए उन्हें घर पर होम आइसोलेशन में रहना होगा।
साथ ही गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करने से पहले यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो यात्रा पूरी होने के बाद 14 दिनों के क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें सात दिनों के लिए उन्हें अथॉरिटी की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, जिसका खर्च सरकार नहीं उठाएगी। अगले सात दिनों के लिए उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहना होगा, जिस दौरान उन्हें लगातार अपने हेल्थ की मॉनिटरिंग करते रहना होगा।
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वहीं लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रहने की शर्त में कुछ स्थितियों में ही छूट मिलेगी। प्रेग्नेंसी, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या फिर दस साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को होम आइसोलेशन में रहने की शर्त के साथ क्वारंटीन सेंटर में रहने की शर्त से मुक्ति मिल सकती है, हालांकि, सबका अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा।
जानें अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर नियम-
-सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का इंस्टॉल होना अनिवार्य।
– यात्रियों को टिकट के साथ ही एयरलाइंस/बुकिंग एजेंसी की ओर से ‘डज एंड डजनाॅट’ की लिस्ट दी जाएगी।
– बोर्डिंग से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और ऐसे ही यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति दी जाएगी, जो स्क्रीनिंग पास करेंगे।
– वहीं अगर फ्लाइट के अलावा ग्राउंड या फिर समुद्री यात्रा करके बॉर्डर क्रॉस कर कोई भी बाहर से आता है, तो उसके लिए भी यही प्रोटोकॉल फॉलो कराए जाएंगे, स्क्रीनिंग में पास होने वाले लोगों को ही सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा।
– किसी भी माध्यम से यात्रा कर देशी की सीमा में प्रवेश कर रहे लोगों को एक सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसकी एक कॉपी हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारियों को दी जाएगी। इस फॉर्म को आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू विमान यात्रा को लेकर गाइडलाइन में कहा कि अगर किसी हवाई यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्वारेंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधे घर भेज दिया जाएगा, जहां उसे खुद को सात दिनों तक आइसोलेट करके रहना होगा। मगर अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है, ताकि वे अपने आंकलन के आधार पर क्वारेंटाइन प्रोटोकॉल बना सकें।
घरेलू विमान यात्रा के लिए निर्देश
सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा।
घरेलू हवाई यात्री सीधे घर जा सकेंगे, क्वारेंटाइन का फैसला राज्यों पर छोड़ा।
जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए हैं, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए।
एयरपोर्ट के एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आप जा सकते हैं या नहीं।
आप खुद भी आरोग्य सेतु एप से खुद की जांच कर सकते हैं और इंट्री गेट पर आरोग्य सेतु एप का स्टेटस दिखा सकते हैं।
अगर आप आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं।
यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही सीआईएसएफ को दिखाना होगा।
चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करके अपना पीएनआर स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा, जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं।
आपके मोबाइल पर ई रिसिप्ट मिल जाएगी।
यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एयपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा।
आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उससे एक घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा।
हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले अन्य शहरों के बार में भी पूरी जानकारी देनी होगी।