आरयू ब्यूरो,लखनऊ/अलीगढ़। त्योहार, विभिन्न बोर्ड और विवि की परीक्षाएं और सन्निकट नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए अलीगढ़ में तीन महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रतियां सभी अफसरों को और थानों पर भेज दी गईं हैं।
दरअसल अलीगढ़ जिले में धारा 144 को 16 मार्च से लेकर सात जून तक लागू किया गया है। इस आदेश की प्रति सभी तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
इस संबंध में एडीएम ने बताया कि आदेशों के प्रचार प्रसार के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गांवों में पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, थाने और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन आदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी हो जाए और लोग नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें।
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उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले नागरिकों के साथ ही यह आदेश गैर जनपद से अलीगढ़ की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति के लिए मान्य होंगे। अगर गैर जनपद से आने वाला कोई भी इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं त्योहारों की सूची
22 मार्च को चेटीचन्द्र
30 मार्च को रामनवमी
4 अप्रैल को महावीर जयन्ती
7 अप्रैल को गुड फ्राईडे
14 अप्रैल को डॉ भीमराव अम्बेडकर जन्मदिवस
21 अप्रैल को जमात-उल-विदा
22 अप्रैल को ईद-उल-फितर
5 मई को बुद्ध पूर्णिमा
9 मई को लोकनायक महाराणा जयन्ती
क्या होती है धारा 144
निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू हो जाने के बाद अब बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं आहत हों।