लखनऊ में 30 दिन तक लागू रहेगी धारा 144, करना होगा इन नियमों का पालन

लखनऊ में धारा 144

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। सूबे की राजधानी लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो सात दिसंबर से शुरू होकर पांच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते भी लिया है।

आदेशा के मुताबिक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन के अनुसार विधानसभा के आसपास धरना या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंद स्‍थानों पर एक समय में सौ से ज्‍यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।

धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेगी। इसके अलावा किसी तरह की ​इमरजेंसी होने पर पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट मिलेगी।

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इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतेजाम किए गए हैं, ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। एक समय में ​निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।

शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामुहिक आयोजन पर प्रतिबंद होगा। इन दिनों में शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।

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