कोरोना के बढ़ते कहर पर यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू

कोविड प्रोटोकोल
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जि‍लों में आज से धारा 144 लगा दी है। पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकोल कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जि‍लों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है।

किसी भी कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है। साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के स्तर पर ‘निगरानी समिति’ का गठन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। इस काम में युवक मंगल दल के सदस्य, चौकीदार, नागरिक सुरक्षा और एनजीओ लगे होंगे।

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सीएम ने अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना महामारी से ग्रस्त हुए रोगियों के लिए बेडों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए।

इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों में किसी भी तरह की ढील दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संक्रमित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पतालों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था भी हो।

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